संबल योजना क्या है? जन-कल्याण योजना में पंजीकरण कैसे करें? | Sambal Yojana Kya Hai? Registration Kaise karein?

संबल योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राष्ट्र सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं देश भर में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए संचालित की जाती हैं। राष्ट्र सरकार के अतिरिक्त देश में अलग अलग राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ऐसे ही एक योजना है “मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना” (संबल योजना)

मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को संबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत समाज में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं सभी प्रकार से उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। 1 अप्रैल 2018 से राज्य मध्यप्रदेश में इस योजना का शुभ आरम्भ किया गया। योजना के तहत 1863 आवेदकों के खाते में 41.29 करोड़ रुपये ई-भुगतान के माध्यम से स्थानांतरित किए गए। राज्य में सरकार का प्रारूप बदलने पर इस योजना के प्रारूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

सत्ता बदलने पर इस योजना के स्थान पर नया सवेरा योजना का प्रारम्भ हुआ परन्तु सत्ता के पुनः अलतवार से संबल योजना फिर अस्तित्व में आयी। योजना के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि “संबल / मुक्यमंत्री जान कल्याण योजना हमारे गरीब भाई-बहनों के परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ नया जीवन देने वाली योजना है। योजना का लाभ लेने हेतु असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत  में संपर्क कर अपना नामांकन करवा सकते हैं।

इस योजना के तहत सभी सामाजिक हितों एवं जान कल्याण हेतु योजना को निम्न प्रकार से चरणबद्ध किया गया है, उससे पहले जान लेते हैं योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-

1. योजना का नाम – मुख्यमंत्री जान कल्याण योजना / संबल योजना

2. लाभान्वित वर्ग – मजदूर वर्ग

3. क्रियान्वित तारीख – 1 जुलाई 2018

4. योजना का कार्यकाल – प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष

5. फॉर्म भरने की आखरी तारीख –  तय नहीं

6. आधिकारिक वेबसाइट – http://sambal.mp.gov.in/

7. योजना क्षेत्र – मध्यप्रदेश

संबल योजना की पात्रता (Eligibility for Sambal Yojana)

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संबल योजना/मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक गतिविधियों में लाभान्वित किया जाने का नियम है। इसकी पात्रता कुछ इस प्रकार है-

1. असंगठित श्रमिक अर्थात वह व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो।

2. किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो।

3. जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

संबल योजना के प्रमुख चरण

बिजली बिल योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने संबल योजना के तहत एम.पी. सरल बिजली योजना का भी प्रारम्भ किया है। योजना के अंतर्गत मजदूर के परिवार को 200/- रुपये के मासिक शुल्क पर बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु गरीब परिवार के लोग आधिकारिक वेबसाइट अथवा अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाकर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।इस योजना के तहत परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना अत्यंत आवश्यक है और बल्ब, पंखे और दूसरी चीजों को मिलाकर महीने की 100 यूनिट या उससे कम यूनिट होना अनिवार्य है।

इस योजना के तहत आवेदक को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा एवं जिस माह में आवेदन किया गया है उससे पहले माह का बकाया बिल भी माफ़ किया जायेगा।

यह योजना केवल पंजीकृत मजदूरों के परिवार के लिए ही मान्य होगी, सिर्फ उन परिवारों को ही योजना का लाभ मिलेगा जिनके घर में 1 महीने में 1000 वाट से कम बिजली इस्तेमाल होती हो। जिन लोगों के घर हीटर या अन्य भौतिक एवं आधुनिक सुविधा इस्तेमाल होता है उनके परिवार को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि किसी घर में मीट्रिक कनेक्शन है तो पहले मीटर की रीडिंग ली जाएगी उसके बाद यह देखा जायेगा कि उस घर को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में मीटर नहीं लगे हुए है और अनुमानित बिजली 500 वाट से कम इस्तेमाल होती है, विद्युत् विमानक आयोग द्वारा बिजली का गणन किया जायेगा एवं बिल प्रस्तावित किया जायेगा। सरल बिजली बिल योजना का लाभ पूरे राज्य से 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं।

अनुग्रह सहायता

अनुग्रह योजना को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है,जो कुछ निम्न प्रकार से हैं;

  • सामान्य मृत्यु की दशा में योजना- इसके तहत यदि किसी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 200000/- की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
  • दुर्घटनाओं मृत्यु की दशा में योजना- इसके तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, यदि किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाये तो उसके परिवार को 400000/- की राशि प्रदान की जाएगी।
  • स्थाई अपंगता की दशा में योजना- यदि असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो, किसी दुर्घटना होने पर अपंग हो जाए तो उसे 200000/- की राशि का भगतां किया जायेगा । यदि असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो, किसी दुर्घटना होने पर अपंग हो जाए तो उसे 100000/- की राशि का भुगतान किया जायेगा।

शिक्षा प्रोत्साहन योजना

पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संतानों के लिए शिक्षा के लिए इस योजना का समावेश संबल योजना के अंतर्गत किया गया है। इस योजना के तहत संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे। जिससे आने वाले समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस वर्ग को भी उन्नत्ति के अवसर प्राप्त हों।

निःशुल्क चिकित्सा योजना

इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोगो को कुछ विशेष चिह्नित बीमारियों के लिए एक तय सीमा तक मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। योकजना के अनुसार उन विशेष बीमारियों के लिए आवेदक 200000/- तक का इलाज करा सकते हैं। यह सहायता राशि तभी प्रदान की जायेगी जब योजना से जुड़े अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से इलाज करवाया जायेगा।

प्रसूति सहायता योजना

इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सालय ए एन एम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी साथ ही साथ शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर 12000/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अंत्येष्टि सहायता योजना

इसमें पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतेष्टि के लिए तत्काल 5000/- रूपये की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाएगी।

उपकरण सहायता योजना

इसमें निम्न वर्ग के लोगों उनके जीवन यापन के कार्य में जिस भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होगी उस उपकरण की खरीद हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा, हालांकि ऋण लौटाते समय उस ऋण में एक विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

संबल योजना के लाभ (Benefits of Sambal Yojana)

संबल योजना से मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं-

1. गर्भवती महिलाओं को प्रसूति एवं मातृत्व की सुविधा

2. बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन

3. दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा

4. तय सीमा तक बिजली बिल की माफ़ी

5. बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना

6. अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना

7. निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल

इस योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी प्रदान किया जायेगा ।इस योजना का लाभ सिर्फ उन ही लोगो को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्रो में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे है ।

आखिर क्या थी नया सवेरा योजना?

नया सवेरा योजना, मुख्यमंत्री जान कल्याण योजना का ही प्रारूप थी बस सरकार बदलने पर योजना के नाम में परिवर्तन किया गया था। नया सवेरा योजना में एक विशेष बात यह थी की योजना के तहत एक विशेष प्रकार का कार्ड प्रदान किया जा रहा था जिसे आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा था।

1. योजना का नाम  – नया सवेरा योजना

2. योजना का पुराना नाम – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना

3. योजना का आरम्भ – 2018

4. योजना में संशोधन –  जून, 2019 (कांग्रेस सरकार द्वारा)

5. विभाग – श्रम विभाग

6. लाभार्थी – असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक मजदूर अथवा निम् आय वर्ग के लोग

नया सवेरा योजना हूबहू संबल योजना ही थी, बीएस थोड़े से नियम परिवर्तन एवं संशोधन कर इस योजना को संचालित किया गया, हालांकि पुनः राज्य सरकार परिवर्तित होने पर संबल योजना को ही पुनः लागू कर दिया था।

जन-कल्याण योजना में पंजीकरण कैसे करें? (Registration for Jan Kalyan Yojana)

1. सबसे पहले आवेदक को जन कल्याण की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद एक होम पेज खुल जायेगा।

2. होम पेज पर सबसे ऊपर लॉगिन का विकल्प होगा तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा।

3. इसके बाद “श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदक की पहचान की पुष्टि आधार E KYC से करे” का विकल्प दिखाई देगा, फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में आपको अपनी समग्र आईडी और कैप्चा कोड आदि भरना होगा, उसके बाद अपना सम्पूर्ण विवरण भरें और इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

दोनों ही प्रारूपों में यह योजना आर्थिक संकर से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हितकारी है, परन्तु इन योजनाओं के लाभ लेने हेतु यह भी अति आवश्यक है उस समाज के इस वर्ग के सभी लोगों को योजनाओं से सही प्रकार से अवगत कराया जाये ताकि हर ज़रूरत-मंद सरकार द्वारा चलायी जा रही इन योजनाओं का लाभ ले सके और अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से को सही पर आरामदायक बना सके।

देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है की यदि हमारे आस पास कोई भी ऐसा परिवार है जिसे इस योजना का लाभ मिल सकता है उसे इस योजना से अवगत कराया जाये और यदि ज़रूरत पड़े तो आवेदन और नामांकन हेतु उनकी सहायता भी की जाए

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