प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत में निम्न वर्ग के लोगों को घर बनाने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रत्यापित किया गया था। 2015 में निम्न वर्ग के लोगों को इस योजना में शामिल किया गया था, परन्तु जारी किये गए नए सामान के अनुसार मध्यम वर्ग के लोग भी तीन लाख तक का फायदा इस योजना से उठा सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ उठाया जा सकता है, इसकी आवेदन विधि किया है, और क्या क्या दस्तवावेज हमें इस योजना के तहत जमा करने होते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PradhanMantri Aavas Yojna) के तहत शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जिनके पास अपने घर नहीं हैं, एवं घर बनाने में असमर्थ हैं इस योजना के तहत घर खरीद सकते हैं। पहले इस योजना को बीएस निम्न वर्ग के लिए बनाया गया था, परन्तु अब माध्यम वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के बारे में काफी कुछ पता होने के बाद भी कई लोग इस योजना को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इस लेख के माध्यम हम सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जिससे आप भी इस योजना का फायदा उठा पाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के दो मुख्य भाग हैं, जिनमें एक प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी लोगों के लिए एवं प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था जिसके तहत लाखों निम्न वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराये गए।
ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब इस योजना का फायदा शहरी निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। नगरों में रहने वाले लोगों को उनकी आमदनी और खरीदने की क्षमता के अनुसार घर उपलब्ध कराये जाते हैं।
ग्रामणी क्षेत्रों में योजना की अपार सफलता के बाद शहरी क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को आवास उपलबध करवाना प्रधान मंत्री आवास योजना का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी लोगो को घर उपलबध करवाना है। प्रधानमन्त्री आवास योजना 2019 की लिस्ट में सरकार ने इस योजना के अंतरगत बीस लाख घरो के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिसमे अट्ठारह लाख घर ऐसे लोगों को उपलबध करवाया जायेगा जो झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तथा करीब दो लाख घर शहरों में रहने वाले गरीब लोगो को उपलबध करवाए जायेंगे।
इस योजना को भारत में गरीब तबके के लोगों को आवास उपलबध करवाने के लिए भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रारम्भ किया था, एवं हर साल योजना के तहत होने वाली गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये जाते हैं जिससे हर ज़रूरतमंद को इस योजना का लाभ दिया जा सके।
जैसा की हम जान ही चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत 2022 तक सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध करना है। इस बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए जितनी समय की आवश्यकता है उतनी ही सही व्यवस्था की, इसलिए इस योजना को कुछ मुख्य भागों में विभाजित किया गया है जिससे की इस योजना का लक्ष्य सही समय पर सही तरीके से पूर्ण हो सके।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PradhanMantri Aavas Yojna) का पहला फेज़ 2015 में प्रारम्भ किया गया था और इसको 2017 में समाप्त कर दिया गया जिसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में आवास का निर्माण किया गया।
2. दूसरे फेज़ में 2017 में इस योजना को प्रारम्भ कर 2019 में पूरा किया गया जिसके अंतर्गत 200 से भी अधिक शहरों में आवास का निर्माण किया गया।
3. तीसरे फेज़ में इस योजना को 2019 में शरू करके 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सम्पूर्ण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा जिसमे बीस लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया हैं।
क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, इस योजना को दो भागों में बांटा गया है – शहरी और ग्रामीण.
वर्तमान में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं.
यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य करेगी:
फेस 1. चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 100 शहरों को कवर करना.
फेस 2. अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना.
फेस 3. अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच बचे हुए शहरों को कवर करना.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है:
समान डेटा के अनुसार, इन्वेस्ट की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था. हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है.
इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.
रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:
इस PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे –
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियमें को सुनिश्चित किया गया है। इन नियमों की जानकारी के बाद ही आप सही रूप से योजना का फायदा उठाने में समर्थ हो पाएंगे। इस योजना के लिए आय वर्ग निश्चित किया गया है, जिसके आधार पर ही आप सरकार की इस योजना से लाभ ले सकेंगे।सरकार ने आय वर्ग को निम्नभागों में विभाजित किया है, जिसके आधार पर आवेदन किया जा सकेगा:
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: इस वर्ग के तहत वो लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय तीस हज़ार रुपये से कम है।
2. निम्न आय वर्ग: इस वर्ग के तहत वो लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय तीस हज़ार से तो ज़्यादा है परन्तु 60 हज़ार से कम है।
3. मध्य आय वर्ग: इस वर्ग के तहत वो लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख बीस हज़ार से कम है।
इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आय वर्ग के अलावा और भी बहुत से मापदंड हैं, जो कि निम्न हैं:
1. पक्का मकान नहीं होना चाहिए: आवेदन धारक का देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, एक भी पक्का मकान होने पर इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
2. BPL कार्ड धारको को प्राथमिकता: इस योजना का प्रारम्भ कार्ड धारकों के लिए मुख्य रूप से किया गया था।
3. आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए : 21 वर्ष से काम आयु के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे।
4. आवेदन में परिवार की महिला का नाम वांछनीय/अनिवार्य: परिवार की सम्पति में एक वयस्क महिला की सदस्यता का होना वांछनीय है। परिवार की एक महिला सदस्य का सह-स्वामित्व होना वांछनीय है अनिवार्य नहीं।
5. सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए: आवेदन धारक के घर में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
6. परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी वित्तीय सहायता का लाभ न मिल रहा हो: आवेदन धारक को आवेदन से पहले भारत सरकार की किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की तरफ से सहायता का लाभ नहीं मिला हुआ होना चाहिए।
विवरण | EWS | LIG | MIG आई | MIG II |
---|---|---|---|---|
घरेलू आय (रु. प्रति वर्ष) | 0-3,00,000 | 3,00,001-6,00,000 | 6,00,001-12,00,000 | 12,00,001-18,00,000 |
ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र हाउसिंग लोन राशि (रु.) | 6,00,000 तक | 6,00,000 तक | 9,00,000 तक | 12,00,000 तक |
ब्याज़ सब्सिडी (% प्रति वर्ष) | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 | 20 | 20 | 20 |
अधिकतम आवासीय इकाई प्रति कार्पेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. | 200 Sq. m. |
ब्याज़ सब्सिडी (%) की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना के लिए छूट दर | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि (रु.) | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,35,068 | 2,30,156 |
प्रोसेसिंग फीस (रु.) के स्थान पर हर स्वीकृत PLI पर एकमुश्त भुगतान; लोन की राशि की उस सीमा तक, जहां तक सब्सिडी लागू है. | 3000 | 3000 | 2,000 | 2,000 |
मौजूदा होन लोन पर या उसके बाद स्वीकृत स्कीम पर एप्लीकेशन | 17.06.2015 | 17.06.2015 | 01.01.2017 | 01.01.2017 |
नो पक्का हाउस की उपयुक्तता | नवीनीकरण/अपग्रेडेशन के लिए नहीं | नवीनीकरण/अपग्रेडेशन के लिए नहीं | हां | हां |
महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व | नए अधिग्रहण के लिए अनिवार्य, मौजूदा प्रॉपर्टी के लिए अनिवार्य नहीं है | नए अधिग्रहण के लिए अनिवार्य, मौजूदा प्रॉपर्टी के लिए अनिवार्य नहीं है | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं |
घर की गुणवत्ता/फ्लैट निर्माण | राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार | राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार | राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार | राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार |
बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए अप्रूवल | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर (पानी, स्वच्छता, सीवरेज़, सड़क, बिजली इत्यादि) | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
आवेदन हेतु दस्तावेजों के सूची को भी दो भागों में विभाजित किया गया है:
स्वरोजगार वाले एवं वेतन वाले।
1. स्वरोजगार वाले:
* पहचान प्रमाण पत्र ( पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता परिचय पत्र/पासपोर्ट)
* व्यावसायिक पते का प्रमाण (दुकान एवं प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र/ट्रेड लाइसेंस प्रमाण पत्र/एसएसआइ पंजीयन प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/बिक्री कर/वैट पंजीयन प्रमाण पत्र/निर्यात-आयात कोड प्रमाण पत्र/ फैक्ट्री पंजीयन प्रमाण पत्र/आरओसी द्वारा जारी पंजीयन संख्या)
* आय प्रमाण पत्र (पिछले 2 वित्तीय वर्षों के परिकलन के साथ आयकर रिटर्न/
व्यावसायिक उपक्रमों के लिए पिछले छह महीने का चालू खाता स्टेटमेंट और व्यक्ति का बचत खाता स्टेटमेंट/बैलेंस शीट और लाभ एवं नुकसान खाता)
* अन्य दस्तावेज: संपत्ति के संपूर्ण क्रमबद्ध दस्तावेजों की प्रति/विक्रय अनुबंध की प्रति/आवंटन पत्र/क्रेता अनुबंध की प्रति/एमओए/साझेधारी विलेख/पार्टनरशिप डीड/शेयर होल्डिंग पैटर्न की नई सूची।
2. वेतन वाले:
* पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/वोटर कार्ड/आधार कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस/ क्रेडिट कार्ड/पासपोर्ट)
* आवास प्रमाण (वोटर कार्ड/नवीनतम यूटिलिटी बिल/स्टैंप पेपर पर किराये का अनुबंध/जीवन बीमा पॉलिसी/डाकघर बचत बैंक खाते का स्टेटमेंट/विदेशी न्यायिक क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र)
* आय प्रमाण (पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप/वेतन खाते का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट/आइटीआर/चालू ऋणों से सम्बंधित दस्तावेजों के साथ-साथ 6 महीने का रिपेमेंट बैंक स्टेटमेंट)
* संपत्ति प्रमाण (संपत्ति के संपूर्ण श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों की प्रति/आवंटन पत्र/क्रेता अनुबंध की प्रति/विक्रय अनुबंध की प्रति)
इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है:
1. ऑनलाइन (Online)
2. ऑफलाइन (Offline)
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाना होगा एवं ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड आवश्यक है (आधार कार्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़ा होना आवश्यक है)।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज लेकर किसी भी इ-मित्र या CSC में जाकर फॉर्म भरना होगा जिसकी फीस सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी हैं।
योजना से आवास मिलने के अलावा और भी बहुत से लाभ हुए जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं:
* महंगे ब्याज दरों से मुक्ति (लोन लेने पर आपको बीस साल के अंतर्गत अपने कर्ज को चुकाना पड़ता हैं तब ही आप को सरकार के द्वारा दी गयी ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलता है अन्यथा आप को साधारण ब्याज दर के अनुसार अपना कर्ज चुकाना पड़ता है)।
* सभी नागरिको को ब्याज में अधिक छूट।
* परिवार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारिता।
* साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्जा नहीं लेना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की नामों की सूची देखने हेतु आपको योजना की ओफ्फिसिला वेबसाइट पर जाकर कुछ steps follow करने होते हैं:
1. ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन कर “सर्च बेनेफिशरी” पर क्लिक करें
2.अपना आधार कार्ड नंबर डाल कर नेक्स्ट पर क्लिक करें
3. प्रोसेस करते ही अगर आप का नाम बेनेफिशरी लिस्ट में हैं तो स्क्रीन पर दिख जायेगा।
यह भी देखें 👉👉 सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे, नियम